पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष फैसले के दौर में पहुंच रहा है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के पास पहुंच चुका है। वोटिंग की तारीख पर फैसला स्पीकर लेंगे। माना जा रहा है कि 22 मार्च स्पेशल सेशन में इस पर वोटिंग हो सकती है। नेशनल असेंबली की लीगल ब्रांच का कहना है कि विपक्ष की अपील पर स्पीकर किसी भी समय सेशन बुला सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 172 वोटों की जरूरत
पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 341 सीट हैं। अविश्वास प्रस्ताव में पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। मौजूदा सरकार के पास 179 सदस्य हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 200 सदस्यों का समर्थन हासिल है। हालांकि, विपक्ष के पास 162 सदस्य हैं और उसे 10 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी।